झाँसी मंडल द्वारा जुलाई माह में गन्दगी फ़ैलाने वालों एवं धूम्रपान करने वालों से वसूला 58 हजार से अधिक का जुर्माना

झाँसी मंडल द्वारा जुलाई माह में गन्दगी फ़ैलाने वालों एवं धूम्रपान करने वालों से वसूला 58 हजार से अधिक का जुर्माना

मंडल रेल प्रबंधक श्री दीपक कुमार सिन्हा के निर्देशन में झाँसी मंडल में स्वच्छता के स्तर के निरंतर उच्चीकरण हेतु प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही स्वच्छता के लिए प्रतिबद्ध झाँसी मण्डल रेल यात्रियों को उत्कृष्ट सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है ।
माह जुलाई, 2024 में झाँसी मण्डल में रेल यात्रियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया और गंदगी फैलाने वाले 187 लोगों पर जुर्माना लगाकर 34,800/-रुपये वसूल किए, जिसमें वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी स्टेशन पर 27, ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर 43, बाँदा स्टेशन पर 25 तथा मुरेना स्टेशन पर 18 लोंगो को गन्दगी फ़ैलाने के जुर्म में पकड़ा गया एवं विधिक कार्यवाही / जुर्माना वसूल किया गया | रेलवे अधिनियम 1989 और भारतीय रेलवे नियम-2012 के तहत रेलगाड़ियों, प्लेटफार्मों, रेलवे परिसरों में कूड़ा फैलाना/थूकना सख्त वर्जित है जिसके लिए 500/- रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है ।
इसी प्रकार माह जुलाई, 2024 में मंडल कि ट्रेनों / रेल परिसर में धूम्रपान करने वाले 142 लोंगो को पकड़ा गया एवं जुर्माना स्वरूप 15,540/-रूपये वसूल किये गये |
रेल प्रशासन अपने सम्मानित रेल यात्रियों से अनुरोध करता है कि एक जिम्मेदार नागरिक बनें एवं स्टेशन परिसर में, ट्रेन में, स्वच्छता बनाये रखने में रेल प्रशासन का सहयोग करें।

 

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