अवैध कॉलोनाइजर, बिल्डर्स और बकायादारो पर प्रशासन सख्त, संपत्ति कुर्क कर नीलामी करें, जरूरत पड़े तो भेजें जेलः रुचिका चौहान

अवैध कॉलोनाइजर, बिल्डर्स और बकायादारो पर प्रशासन सख्त, संपत्ति कुर्क कर नीलामी करें, जरूरत पड़े तो भेजें जेलः रुचिका चौहान

ग्वालियर । कलेक्टर रुचिका चौहान ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कॉलोनाइजर, बिल्डर्स और बड़े बकायादार यदि अवैध कॉलोनी काटकर प्लाटिंग कर रहे हैं अथवा हरी-भरी पहाड़ियों को काटकर प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं या बकाया राजस्व राशि जमा नहीं करते हैं तो उनकी अचल संपत्तियां कुर्क कर नीलाम की जाएं और आवश्यकता पड़ने पर वारंट जारी कर जेल भेजने की कार्रवाई भी की जाए ।
उल्लेखनीय है कि शहर के साथ जिले भर में कॉलोनाइजर एवं बिल्डरों द्वारा अवैध कॉलोनियां काटकर प्लाटिंग का कारोबार जोर-शोर से किया जा रहा है । इस कारोबार में न केवल चिट फंडी शामिल हो गए हैं बल्कि कुछ तथाकथित सरकारी अफसर की अवैध कमाई भी इन कोलोन नजरों के माध्यम से जमीनी कारोबार में लगी हुई है । बकाया राजस्व वसूली और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है।
समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने डायवर्सन शुल्क, खनिज वसूली, रैरा एक्ट, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के तहत की जा रही वसूली की तहसीलवार समीक्षा की। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को प्रतिदिन का लक्ष्य तय कर विशेष अभियान चलाकर सख्ती से वसूली करने के निर्देश दिए।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि जिन बड़े बकायादारों को कई बार नोटिस देने के बावजूद वे बकाया जमा नहीं कर रहे हैं, उनके नाम सार्वजनिक किए जाएं और उनकी संपत्तियों को कुर्क कर नीलामी की जाए। रैरा एक्ट के तहत बिल्डर्स से वसूली को लेकर कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिए ।
कलेक्टर ने अवैध कॉलोनियों
को लेकर भी कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि जिन जमीनों के खसरे के कॉलम-12 में अवैध कॉलोनी या कुर्क संपत्ति दर्ज है, उनकी किसी भी स्थिति में रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए । ज्ञात हो कि कलेक्टर रुचिका चौहान ग्वालियर में अब तक करीब हजार बीघा जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करा चुकी हैं जिस पर कॉलोनाइजर और बिल्डर अवैध कॉलोनी काटकर प्लाटिंग कर रहे थे ।

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